हरयाणा हरियाणा: पंचायत चुनावों की तैयारियां हुई शुरू, 30 जून तक वार्डबंदी By Gurvinder Pannu Posted on June 11, 2020 Facebook WhatsApp Twitter Email LinkedIn Print हेमराज बिरट, तेज़ हरियाणा नेटवर्क: जनवरी 2021 में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव की तैयारियां राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। विकास एवं पंचायत विभाग (Development and Panchayat Department) के प्रधान सचिव ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त को पत्र भेजकर कहा कि उनके यहां ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में वार्डबंदी की आवश्यकता हो तो यह कार्य 30 जून तक पूरा किया जाए। ताकि इस बारे में राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत करवाया जा सके। क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ही राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाता है। वार्डबंदी प्रक्रिया के दौरान पदों का आरक्षण पंचायत विभाग द्वारा किया जा रहा है। दस साल में एक बार वार्डबंदी: सामान्य तौर हर दस साल के बाद ही पंचायती राज संस्थाओं की वार्डबंदी जनसंख्या के आधार पर करवाई जाती है। लेकिन इस बीच में अगर किसी नई पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन होता है तो उसके लिए अलग से वार्डबंदी करवाई जाती है। वार्डबंदी में ही सीटों का आरक्षण तय किया जाता है। मालूम हो कि वर्ष 2016 में हुए आम चुनाव से पहले 2011 की जनसंख्या को आधार मानकर जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत ने पंचायती राज संस्थाओं की वार्डबंदी की थी। आरक्षण प्रक्रिया शुरू: जनवरी के प्रस्तावित आम चुनाव के लिए पंचायत विभाग ने सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन पदों को वर्ष 2016 के आम चुनाव में महिला या दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। वे पद अब सामान्य श्रेणी में रहेंगे। इनके स्थान पर दूसरे पदों को आरक्षित किया जाएगा। यह काम 30 जून तक पूरा किया जाना है। पंचायत अधिनियम के मुताबिक रोटेशन के हिसाब से पदों का आरक्षण निर्धारित किया जाता है। पंचायती राज अधिनियम में महिला एवं एससी वर्ग के लिए सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। 2016 में हुए थे चुनाव : पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू करवाई जा चुकी है। जो वार्ड फरवरी 2016 में हुए आम चुनाव में महिला और दूसरे वर्गों के लिए आरक्षित थे, उनको आरक्षण की श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इनके स्थान पर दूसरे वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। Facebook WhatsApp Twitter Email LinkedIn Print
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